समिति द्वारा संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम

६ - दुर्घटना बीमा योजना

६ - दुर्घटना बीमा योजना
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दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कार्ड धारक की मृत्यु हो जाने के उपरांत पीड़ित  परिवार की सहायता हेतु ३०  माह तक २००० रुपये

प्रतिमाह अथवा ५०.००० रुपये एक मुश्त उपलब्ध कराना , अचानक परिवार में मृत्यु हो जाने पर परिवार टूट जाता है समिति द्वारा संचालित

दुर्घटना बीमा योजना में  सहायता उपलब्ध कराने का मकसद पीड़ित परिवार को सहानुभूति प्रदान करना सहायता राशि पाने के लिए परिवार के

सदस्य का नॉमिनी   पंजीकरण अनिवार्य


 २ माह पुराने कार्ड पर  लागु